उत्तराखंड
सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव, जानें वरना हो सकते है परेशान…
अगर आप आपको नया सिम खरीदना है या आप सिम बेचने का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियम के बारे में मालूम होना चाहिए। वरना नियम उल्लंघन पर आपको जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त हो गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन ने नए सिम कार्ड नियम जारी किये हैं। इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत सभी सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि नए नियमों को तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को एक साथ ज्यादा सिम लेने को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इश्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर एक सिमित संख्या में सिम कार्ड इश्यू किए जाएंगे।