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नए साल के जश्न को लेकर शासन का बड़ा फैसला, ये आदेश किया जारी…

उत्तराखंड

नए साल के जश्न को लेकर शासन का बड़ा फैसला, ये आदेश किया जारी…

उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर शासन ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रखने के आदेश जारी कर दिए है। जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। आइए जानते है क्या लिखा है आदेश में

मिली जानकारी के अनुसार आदेश के मुताबिक, 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम-2017 के तहत रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा आदि को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी गई है। सभी प्रतिष्ठानों में दिन और रातों में शर्तों का पालन करते हुए सेवा देने की अनुमति है। यह आदेश ढाबों, चाय की दुकानों और अन्य खाद्य दुकानों पर भी लागू होता है।

गौरतलब है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर होटल में एडवांस बुकिंग चल रही है। नैनीताल, मसूली और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में कई राज्यों के लोग पहुंच रहे हैं। इससे जाम की स्थिति बन रही है। कई किलोमीटर तक जाम लग रहा है। वहीं, होटल, होम स्टे में कमरे में नहीं मिल रहे हैं। लोग गाड़ियों में रातें तक काट रहे हैं।इसी बीच सरकार ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे को 24 घंटे खोलने के आदेश दिए हैं।

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