उत्तराखंड
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर, जानिए अपडेट…
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर है। बताया जा रहा है कि New Year से पहले सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार वित्त वर्ष खत्म होने से तीन महीने पहले ही ये आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आईटीआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 होगी। आइए इस फार्म के बारे में विस्तार से जानते है।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने आपके कैश लेनदेन की भी निगारानी रखने का मन बनाया है। जिसके लिए आयकर विभाग ने हाल में नए आईटीआर फॉर्म को रिलीज किया है। इसमें आपको कैश के लेनदेन का ब्योरा देना होगा। इसके साथ आपको देशभर में मौजूद सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। बीते वर्ष आईटीआर फॉर्म फरवरी में सूचीबद्ध हुए थे।इस बार ये दिसंबर में ही आ गए हैं।
इनकम टैक्स की भाषा में आकलन वर्ष 2024-25 को लेकर जारी फॉर्म का अर्थ है कि आप वित्त वर्ष 2023-24 में की गई कमाई की पूरी जानकारी उसमें भर सकते है। इस तरह से अंतिम तिथि से सात महीने पहले ही यह फॉर्म जारी हो गए हैं। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं।
बताया जा रहा है कि सरकार देश में लगातार कैश के लेनदेन को बढ़ावा नहीं देना चाहती है। ऐसे में एक दिन में 2 लाख रुपए तक ही कैश लेने की लिमिट को तय किया गया है। देशभर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आईटीआर फॉर्म में भी इसका प्रावधान किया गया है। इसमें आपको चालू वित्त वर्ष में लेनदेन में मौजूद सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको बैंक अकाउंट के टाइप की सूचना भी देनी होगी।