उत्तराखंड
वाहन चालकों के लिए काम की खबर, इन नियमों का नहीं किया पालन तो ऑनलाइन चालान के साथ निरस्त होगा लाइसेंस…
वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। नए साल पर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। अगर आप नए साल के जश्न में होश खोकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाते या रफ्तार के रोमांच खोए मिलते है तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। अगर आपने गलती से भी कोई गलती की तो आपका ऑनलाइन चालान हो जाएगा। इतना ही नहीं असके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और गाड़ी को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने चालक का डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की जो तैयारी की है, उसमें शराबी व बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं होगी। यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं शराब पीकर वाहन चलाने समेत बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस केविरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दोपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।